राजस्थान सरकार ने एक बार फिर EWS वर्ग को को बड़ी राहत देते हुए एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को हर साल नया आय और संपत्ति प्रमाणपत्र बनवाना पड़ता था लेकिन सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए बड़ी राहत दी है।
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राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी करते हुए बताया कि एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। इसकी वैधता 3 साल कर दी गई है।
सीएम गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि EWS श्रेणी के प्रमाण पत्रों की मान्यता अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। अब EWS प्रमाण पत्र का लाभ 3 वर्षों तक OBC श्रेणी की तरह ही प्रार्थी के स्वयं के आय शपथ पत्र के आधार पर ले सकेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि EWS वर्ग के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिली है और बार —बार प्रमाण पत्र बनाने की परेशानी खत्म हो गई है।





